नियम विरुद्ध नामांतरण आदेश पारित करने पर अपर तहसीलदार निलंबित

सागरः सागर जिले में मकरोनिया बुजुर्ग तहसील के अपर तहसीलदार दुर्गेश तिवारी को नियम विरुद्ध नामांतरण आदेश पारित करने पर निलंबित किया गया है।

कमिश्नर सागर संभाग वीरेंद्र सिंह रावत द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार अपर तहसीलदार तिवारी द्वारा राजस्व प्रकरण में वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों का गहन परीक्षण किए बिना नियम विरुद्ध नामांतरण आदेश पारित कर दिया जो पीठासीन अधिकारी के पदीय दायित्व के प्रति गंभीर लापरवाही है।

कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने इस गंभीर लापरवाही के लिए दुर्गेश तिवारी अपर तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में तिवारी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला सागर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में तिवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 

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