सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी के निर्वाचन के विरुद्ध कांग्रेस प्रत्याशी पी.सी. शर्मा की याचिका खारिज की
सर्वोच्च न्यायालय ने 152-भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पी.सी. शर्मा (प्रकाश मांगीलाल शर्मा) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 12201/2026 को खारिज कर दिया है। यह याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसके द्वारा भगवानदास सबनानी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी। [माननीय न्यायमूर्तिगण] की पीठ ने [दिनांक] को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात याचिका खारिज की। इस आदेश के साथ सबनानी के निर्वाचन को दी गई चुनौती समाप्त हो गई है और उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम हो गया है।
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