बीते दिनांक 22 जून को दापांजली पनिका निवासी भगत सिंह कालोनी ने थाना मोरवा में सूचना दी थी कि वह बनारस गई थी तथा उसकी छोटी बहन पुष्पांजली जो घर पर ही थी और लगातार फोन करने पर वह फोन नही उठा रही थी। जब उसकी बहन दीपांजलि 12.00 बजे दोपहर वापस आयी तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था तथा आवाज लगाने पर भी अंदर से कोई आवाज नही आ रही थी तो वह स्वयं तथा आस पडोस के अन्य परिचित इंतियाज, इमरान, आसीफ समसाद एवं पडोस की एक अन्य लड़की के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ी तो अंदर उसकी छोटी बहन ने अपने दुपट्टे से फांसी लगा लटकी हुई थी जिस कारण उसकी मौत हो चुकी थी। मोरवा पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर कर महिल उपनिरीक्षक अर्चना धुर्वे द्वारा जांच की जाने लगी।
जांच के दौरान कथन गवाह पीएम रिपोर्ट
एवं अन्य साक्ष्यो के आधार पर सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी के के पाण्डेय की सतत निगरानी में थाना प्रभारी मोरवा यू पी सिंह द्वारा आरोपी संदीप बैस पिता पवन बैस उम्र 22 वर्ष के खिलाफ अपराध क्र 388/2025 धारा 108 बीएनएस कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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